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पाकिस्तान का संविधान (उर्दू: آئین پاکستان‎;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान उर्दू: دستور پاکستان‎) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है।[1] पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा अप्रैल 10, 1973 को पारित हुआ तथा अगस्त 14, 1973 से प्रभावी हुआ।[2] इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा संविधान है और इस में कई बार संशोधन किया जा चुका है।